States

RBI ने कहा, KYC से पहले ग्राहकों को सूचना दें।

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों और विनियमित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को समय-समय पर 'अपने ग्राहक को जानें' (KYC) विवरण अपडेट करने के लिए उचित नोटिस दें।

यह कदम ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

आरबीआई ने यह भी पाया है कि केवाईसी के समय-समय पर अपडेट में बड़ी संख्या में खाते लंबित हैं, जिसमें सरकारी योजनाओं जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण (EBT) के लिए खोले गए खाते भी शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे केवाईसी अपडेट की नियत तारीख से पहले ग्राहकों को कम से कम तीन अग्रिम सूचनाएं भेजें, जिसमें कम से कम एक सूचना पत्र के माध्यम से होनी चाहिए। नियत तारीख के बाद भी यदि केवाईसी अपडेट नहीं होता है, तो बैंकों को कम से कम तीन अनुस्मारक (रिमाइंडर) भेजने होंगे, जिनमें से एक पत्र के माध्यम से होना अनिवार्य है।

आरबीआई ने केवाईसी अपडेट प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब ग्राहक किसी भी बैंक शाखा में जाकर केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, और कम जोखिम वाले ग्राहकों को केवाईसी लंबित होने पर भी लेनदेन जारी रखने की अनुमति दी गई है (कुछ शर्तों के साथ)। इसके अतिरिक्त, बैंकों को अब बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BCs) का उपयोग केवाईसी अपडेट प्रक्रिया में मदद करने के लिए भी अनुमति दी गई है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों को लाभ होगा।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button