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कचरा जलाने से प्रदूषण रोकने को केंद्र ने नए नियम जारी किए।

केंद्र सरकार ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए और सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन सभी संबंधित अधिकारियों को करना होगा। यह कदम शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए उठाया गया है।

सीएक्यूएम ने सैनिटरी लैंडफिल साइटों और डंप साइटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और पूरी सीमा के साथ उचित बाड़ लगाने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। इन निर्देशों का उद्देश्य अपशिष्ट जलाने की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना और अवैध गतिविधियों को रोकना है। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों में कचरा प्रबंधन, उसके पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं ताकि कचरा जलाने की आवश्यकता ही न पड़े।

इन नए दिशानिर्देशों से शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

 

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