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तमिलनाडु ने कुलपति नियुक्ति पर रोक को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित नौ 2020 कानूनों के कार्यान्वयन पर मद्रास उच्च न्यायालय के मई 2025 के स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।
यह कदम राज्य सरकार और राजभवन के बीच चल रहे गतिरोध को और बढ़ा सकता है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उन संशोधनों पर रोक लगा दी थी जो राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में अधिक शक्ति प्रदान करते थे। इन संशोधनों के तहत, राज्य सरकार को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सीधे नामों का प्रस्ताव करने का अधिकार दिया गया था, जबकि पहले यह अधिकार कुलाधिपति (राज्यपाल) के पास था।
तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि ये संशोधन राज्य के शैक्षिक संस्थानों पर सरकार के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य में उच्च शिक्षा के प्रशासन और केंद्र-राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।



