राजीव चंद्रशेखर की मानहानि याचिका पर शशि थरूर को दिल्ली HC का नोटिस.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर थरूर को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति रवींद्र दुडेजा ने चंद्रशेखर की पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि “मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।” यह याचिका मजिस्ट्रेट अदालत के 4 फरवरी के फैसले को चुनौती देती है।
राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि थरूर ने चंद्रशेखर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मजिस्ट्रेट अदालत ने पहले इस मामले को खारिज कर दिया था, जिसके बाद चंद्रशेखर ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की।
उच्च न्यायालय ने अब इस मामले में शशि थरूर को नोटिस जारी किया है और उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई में, अदालत दोनों पक्षों के तर्कों को सुनेगी और यह तय करेगी कि क्या थरूर के बयान मानहानि की श्रेणी में आते हैं।


