अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव सुधार के लिए बड़ा कदम.
न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बड़ा कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी किया, जिसका उद्देश्य देश के चुनावी सिस्टम में व्यापक बदलाव करना है।
प्रमुख आदेश के बिंदु
इस आदेश के तहत, संघीय चुनावों में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता प्रमाण दस्तावेज अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, सभी बैलेट्स को चुनाव दिवस पर ही प्राप्त करने का नियम लागू किया गया है।
राज्यों पर सख्ती
आदेश में कहा गया है कि अमेरिकी चुनाव प्रणाली में जरूरी सुरक्षा उपायों का पालन नहीं हो रहा है। इसमें राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर वोटर लिस्ट साझा करें और चुनाव संबंधी अपराधों पर कार्रवाई करें।
वित्तीय दबाव का प्रावधान
आदेश के अनुसार, जो राज्य इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें संघीय फंडिंग रोकने की चेतावनी दी गई है।
कानूनी चुनौती का अंदेशा
ट्रंप का यह फैसला कानूनी विवाद का कारण बन सकता है क्योंकि अमेरिका में चुनाव नियम तय करने का अधिकार मुख्य रूप से राज्यों के पास है।
ट्रंप का पुराना रुख
ट्रंप ने पहले भी कई बार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। 2020 के चुनावों में अपनी हार के बाद उन्होंने धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे।
SAVE Act पर प्रभाव
यह आदेश “SAFEGUARD AMERICAN VOTER ELIGIBILITY ACT” (SAVE ACT) से जुड़े प्रस्तावित कानून के समान है, जिसे कांग्रेस में पारित करने का प्रयास किया जा रहा था।
विरोध के स्वर
मतदान अधिकार समूहों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में लगभग 21.3 मिलियन लोगों के पास नागरिकता प्रमाण के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उनकी वोटिंग प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।
महिलाओं को हो सकती है परेशानी
आदेश के कारण उन महिलाओं को विशेष रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम बदला है।
फेडरल एजेंसियों की भूमिका
ट्रंप के आदेश में गृह सुरक्षा विभाग, सोशल सिक्योरिटी प्रशासन और विदेश विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव अधिकारियों के साथ डाटा साझा करें, ताकि गैर-नागरिकों की पहचान हो सके।
कानूनी विवाद की संभावना
कोलोराडो की डेमोक्रेटिक सचिव जेना ग्रिसवॉल्ड ने इसे ‘गैरकानूनी’ बताया और कहा कि ट्रंप यह कदम उठाकर मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं।


