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सुप्रीम कोर्ट से अभिनेता मोहन बाबू को मिली अग्रिम जमानत.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ अभिनेता मनचू मोहन बाबू को हत्या के प्रयास के एक मामले में अग्रिम जमानत दी।

यह मामला एक टीवी पत्रकार पर वायरलेस माइक फेंकने और उसे गंभीर चोट पहुंचाने का है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने की। अदालत ने 9 जनवरी 2025 को दी गई अंतरिम सुरक्षा को स्थायी कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि मोहन बाबू जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

9 जनवरी को सुनवाई के दौरान बाबू के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल माफी मांगने और आर्थिक मुआवजा देने के लिए तैयार है। वहीं, पत्रकार के वकील ने बताया कि उन्हें जबड़े की पुनर्निर्माण सर्जरी करानी पड़ी।

पत्रकार के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि अभिनेता ने अस्पताल जाकर उन्हें धमकी दी थी। कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए बाबू को पूरा सहयोग करना होगा।

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