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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को 158 सिविल जजों की नियुक्ति की दी अनुमति.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को 158 सिविल जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।
इससे पहले राज्य सरकार ने कुछ तकनीकी कारणों से इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में अधीनस्थ न्यायपालिका में जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और इसलिए इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोकना उचित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में अधीनस्थ न्यायपालिका में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 21,000 से बढ़कर 29,000 हो गई है। इसका मतलब है कि देश में न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए कई नए जजों की नियुक्ति की जा रही है।
यह फैसला कर्नाटक के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इससे राज्य में लंबित पड़े मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। साथ ही, इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।



