यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पार्डीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने जारी किया।
इससे पहले, अपील ट्रिब्यूनल ने बीसीसीआई और बायजू के बीच हुए समझौते को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बीसीसीआई को नोटिस जारी किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अपील ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी है।
बीसीसीआई और बायजू के बीच हुए समझौते में कई तरह के विवाद पैदा हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह समझौता बीसीसीआई के हितों के खिलाफ है, जबकि अन्य का कहना है कि यह समझौता भारतीय क्रिकेट के विकास के लिए फायदेमंद होगा।



