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प्रसारण विधेयक: यूट्यूबर और प्रभावित्कारों पर लगेगी लगाम?
पिछले साल जारी हुए प्रसारण विधेयक के पहले मसौदे को लेकर विवाद शुरू हो गया है।
विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चुपके से इसमें संशोधन कर दिया है।
नए मसौदे के मुताबिक, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम प्रभावित्कार और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को भी ‘डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर’ के रूप में मान्यता दी जा सकती है। इसका मतलब है कि इन पर भी प्रसारण माध्यमों की तरह ही नियम लागू हो सकते हैं।
विपक्ष का कहना है कि यह सरकार का कदम मीडिया की आजादी पर हमला है। साथ ही, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस विधेयक के जरिए सरकार सोशल मीडिया को नियंत्रित करना चाहती है।
वहीं, सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मकसद सिर्फ प्रसारण क्षेत्र को व्यवस्थित करना है और गलत सूचनाओं पर रोक लगाना है।