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 ‘गर्मी के मौसम में लोग पेयजल के लिए परेशान न हो’, अदालत ने राज्य सरकार को दिया आदेश, जानें

रांची:झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त हिदायत दी है कि गर्मी के मौसम में रांची के लोगों को पेयजल की समस्या न हो, यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने रांची में सभी डैम, तालाब और जल स्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण पर रोक लगाने और इनकी नियमित तौर पर सफाई के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया है।

राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने डैम-तालाबों के अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि तालाबों और जलस्रोतों में सॉलिडेयर और लिक्विड कचरा नहीं गिरे, यह सुनिश्चित कराया जाए। इस मामले में आगामी सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय करते हुए सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

गंदे नाले का पानी बड़ा तालाब में गिराने की शिकायत

कोर्ट ने इस आदेश-निर्देश के साथ विभिन्न लोगों की ओर से दायर जनहित याचिकाओं को निष्पादित कर दिया। याचिका दायर करने वालों में प्रार्थी खुशबू कटारुका भी थीं। उन्होंने अपनी याचिका में बताया था कि रांची शहर के विभिन्न गंदे नाले-नालियों का पानी बड़ा तालाब में गिराया जाता है। इससे बड़ा तालाब का पानी काफी दूषित है। यहां जलकुंभियों का अंबार लगा हुआ है। इनकी सफाई नहीं की जाती है। बड़ा तालाब की जमीन का भी अतिक्रमण किया गया है।

अतिक्रमण के मामले में स्वतः संज्ञान

कोर्ट ने रांची के कांके डैम, हटिया डैम एवं रुक्का डैम की जमीन के अतिक्रमण के मामले में स्वतः संज्ञान भी लिया था। बाद में उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। स्वतः संज्ञान पर आधारित यह याचिका बरकरार रहेगी।

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