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LGBTQ व्यक्ति अब संयुक्त बैंक खाता खोल सकते हैं, केंद्र ने कहा ‘कोई प्रतिबंध नहीं’.

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि LGBTQ+ व्यक्तियों पर संयुक्त बैंक खाता खोलने या अपने साथी को लाभार्थी के रूप में नामित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

यह अधिसूचना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी की गई थी। इस अधिसूचना में कहा गया है कि LGBTQ+ समुदाय के लोगों को संयुक्त बैंक खाता खोलने या अपने साथी को खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में खाते में शेष राशि प्राप्त करने के लिए नामित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल अक्टूबर में सुप्रियो@सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में पारित आदेश के बाद जारी की गई थी। इस आदेश में अदालत ने कहा था कि LGBTQ+ जोड़ों को सभी कानूनी अधिकार मिलने चाहिए, जिसमें संयुक्त बैंक खाता खोलने का अधिकार भी शामिल है।

इस अधिसूचना से LGBTQ+ समुदाय के लोगों को उनके बैंकिंग विकल्पों में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। यह उनके लिए अपने वित्तीय मामलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा।

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