
देशद्रोह या राजद्रोह को अपराध बनाने वाली आईपीसी की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में अब तक सरकार इस कानून का बचाव कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि वो इस कानून पर विचार करने को तैयार है.सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार को हिदायत देते हुए एक दिन का और वक्त दे दिया है.
Source-Aaj Tak



