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पीजी मेडिकल उम्मीदवार सीट रिजेक्ट किया तो नहीं दे पाएंगे अगले नेट परीक्षा, जाने पूरा मामला

राज्य अखिल भारतीय कोटा में हर साल के तहत प्रवेश के लिए राज्य संचालित मेडिकल कॉलेजों में 50% पीजी सीट सरेंडर करते हैं. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों को बेकार जाने से रोकने के लिए राज्य केंद्र पर दबाव बना रहे हैं.
केंद्र ने घोषणा की है कि सत्र 2023 में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल उम्मीदवारों को नेट पर्ची में बैठने से रोक देगा. जो काउंसलिंग के दौरान आवंटित सीट लेने से इंकार कर देते हैं. साथ ही उन्हें 50,000 जमा राशि जब कर ली जाएगी. साथ में कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा. इसे रोकने के लिए कम से कम 2,244 पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों को भरने के उपायों का हिस्सा माना जा रहा है. जो कि 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी खाली पड़ी है.



