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श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला, ‘4 महीने में फैसला सुनाए मथुरा कोर्ट’

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में भी वीडियोग्राफी कराने का आदेश हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने आदेश दिया है की 4 महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करनी होगी। एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस सर्वे कमीशन में वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी शामिल होंगे।

क्या यह पूरा मामला ?

• दरअसल, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की थी।

• एक साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है.सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो करने मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी। मनीष यादव की अर्जी में हाई कोर्ट से इस मामले में दखल दिए जाने की अपील की गई थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत से आख्या मांगी थी।

• हाईकोर्ट ने आज इस मामले को निस्तारित करते हुए मथुरा की जिला अदालत को मनीष यादव की अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाने को कहा है। अब मथुरा की जिला अदालत को तय करना है कि कि वह मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है?

• जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना है।अर्जी में मुख्य रूप से 2 मांगे की गई है। विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया जाए और साथ ही सर्वेक्षण की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया जाए। इस मामले में हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता मनीष यादव की तरफ से उनके वकील रामानंद गुप्ता ने बहस की है।

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