रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से जुड़ा मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। वायरल वीडियो में कैदी डांस करते नजर आए थे। इसे लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसे सामान्य मामला मानने से इनकार किया। जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे।
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को सस्पेंड करना पर्याप्त नहीं है। बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार के हलफनामे को अधूरा बताया। जवाब में गंभीरता की कमी पर नाराजगी जताई। प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगा गया।
अदालत ने कहा कि जेल में मोबाइल और इंटरनेट व्यवस्था न्यायिक सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार को दो सप्ताह में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। जैमर और सीसीटीवी फुटेज की जानकारी मांगी गई। कोर्ट ने भविष्य की कार्ययोजना पूछी। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए।


