मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सतना के पुलिसकर्मी को आदेश.
कानूनी नोटिस तामील न करने पर 1,000 फलदार पेड़ लगाएं
जबलपुर, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अनूठा और पर्यावरण-उन्मुख आदेश पारित किया है। कोर्ट ने सतना के कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी को 1,000 फलदार पेड़ लगाने का निर्देश दिया है। यह आदेश उन्हें एक कानूनी नोटिस को समय पर तामील (serve) करने में विफल रहने के कारण दिया गया है। यह फैसला न्याय के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर भी जोर देता है।
मामला तब सामने आया जब थाना प्रभारी एक न्यायिक आदेश या समन को समय पर संबंधित पक्ष तक पहुंचाने में नाकाम रहे। कोर्ट ने इसे कर्तव्य में लापरवाही माना और सजा के तौर पर यह रचनात्मक आदेश जारी किया। इस तरह के फैसले न केवल संबंधित अधिकारी को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं, बल्कि समाज को एक सकारात्मक संदेश भी देते हैं।
यह आदेश दर्शाता है कि न्यायपालिका किस तरह पारंपरिक दंड से हटकर ऐसे उपाय अपना सकती है जो सार्वजनिक भलाई में योगदान दें। उम्मीद है कि यह कदम अन्य सरकारी अधिकारियों को भी अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रेरित करेगा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा।



