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पूर्व एसआईबी प्रमुख को SC से अंतरिम राहत.

सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) प्रमुख टी प्रभाकर राव.

जो फोन टैपिंग मामले में एक प्रमुख आरोपी हैं, को गुरुवार को ज़बरदस्ती कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राव को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया, और कहा कि उनका पासपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराया जाए।

फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी राव के अमेरिका में होने का संदेह है। एक पुलिस अधिकारी ने पहले कहा था कि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने राव को यह undertaking भी देने का निर्देश दिया कि पासपोर्ट प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर वह भारत लौट आएंगे।

राव ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें फोन टैपिंग मामले के संबंध में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

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