States

नई दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर चार आरोपियों को नोटिस जारी किया, जिसमें सोने की तस्करी मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

ईडी ने पहले तर्क दिया था कि केरल में मामले की "स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई" संभव नहीं है, यह आरोप लगाते हुए कि आरोपियों और केरल सरकार के शीर्ष अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं।

यह मामला आज न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ के समक्ष आया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ के समक्ष ईडी का प्रतिनिधित्व किया। राजू ने सोने की तस्करी मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने का तर्क दिया। राजू ने कहा कि एजेंसी को याचिका में अन्य शेष आरोपियों को भी पक्षकार बनाना होगा और बताया कि वर्तमान में, एजेंसी ने सरित पीएस, स्वप्ना प्रभा सुरेश, संदीप नायर और श्री एम शिवशंकर को अपनी याचिका में पक्षकार बनाया है।

राजू की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने छह सप्ताह के भीतर आरोपियों से जवाब मांगा है। पीठ ने मामले की सुनवाई जुलाई में निर्धारित की है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने केंद्र से जानना चाहा था कि क्या भारत में राजनयिक सामान की स्कैनिंग की जा सकती है या उन्हें तलाशी से छूट प्राप्त है। शीर्ष अदालत ईडी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सोने की तस्करी मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button