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नैनीताल: सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट में अवैध निर्माण के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है।

शीर्ष अदालत राज्य के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के लिए पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना के मुद्दे पर भी सुनवाई कर रही थी।

घटना का विवरण:

सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट में अवैध निर्माण के मामले में उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है।
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
शीर्ष अदालत राज्य के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के लिए पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना के मुद्दे पर भी सुनवाई कर रही है।
अदालत ने सरकार से पूछा कि उसने अभी तक अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है।
अदालत ने सरकार से कहा कि वह कानून के अनुसार कार्रवाई करे।
अदालत ने सरकार से कहा कि वह पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर रहे।
अदालत ने सरकार से कहा कि वह अवैध निर्माण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए।
अदालत ने सरकार से कहा कि वह इको-सेंसिटिव जोन के नियमों का सख्ती से पालन करे।
अदालत ने सरकार से कहा कि वह वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कदम उठाए।
अदालत ने सरकार से कहा कि वह पर्यावरण संतुलन बनाए रखे।
यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर हमें बताती है कि सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण संरक्षण के प्रति कितना गंभीर है।
यह खबर हमें यह भी बताती है कि सरकार को कानून के अनुसार काम करना चाहिए।
हमें क्या करना चाहिए?

हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
हमें अवैध निर्माण का विरोध करना चाहिए।
हमें सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

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