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सज्जन कुमार 1984 दंगा केस में दोषी करार, न्यायपालिका की सराहना.

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को हत्या का दोषी करार दिया है।

नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और न्यायपालिका की न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सराहना की।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि सज्जन कुमार दंगों के दौरान अवैध सभा का हिस्सा थे, जिसने जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या की। अदालत ने कहा कि सज्जन कुमार हत्या के दोषी हैं और उन्हें अधिकतम मौत की सजा या न्यूनतम उम्रकैद हो सकती है।

अदालत के अनुसार, सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी। यह घटना राज नगर, पश्चिमी दिल्ली में 1 नवंबर 1984 को हुई थी।

लालपुरा ने कहा, “यह फैसला पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है।” उन्होंने न्यायपालिका और सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के बराबर है, लेकिन इस फैसले ने भरोसा कायम किया है।

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