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केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला में दीलेप को ‘वीआईपी दर्शन’ पर सवाल उठाए.
कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने मलयालम अभिनेता दीलेप को सबरीमाला मंदिर में 'वीआईपी दर्शन' दिए जाने पर सवाल उठाया है।
कोर्ट ने कहा कि इससे कई घंटों तक कतार में खड़े भक्तों के दर्शन में बाधा पड़ी।
कोर्ट ने पूछा कि दीलेप को यह विशेषाधिकार किस आधार पर दिया गया और क्या यह अन्य भक्तों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के दर्शन में बाधा नहीं डालता है? कोर्ट ने कहा कि केवल संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों को ही ऐसे विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं, और दीलेप को दिया गया विशेष दर्शन इस नियम का उल्लंघन है।
कोर्ट ने पुलिस और तिरुवनंतपुरम देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को इस मामले में जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर भी विचार कर सकता है।
मुख्य बिंदु:
- केरल हाई कोर्ट ने दीलेप को सबरीमाला में विशेष दर्शन देने पर सवाल उठाया।
- कोर्ट ने कहा कि इससे अन्य भक्तों के दर्शन में बाधा पड़ी।
- कोर्ट ने पुलिस और टीडीबी को जवाब देने को कहा है।
- कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की भी चेतावनी दी है।