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जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से विधायक सरयू राय के खिलाफ FIR

जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से विधायक सरयू राय के खिलाफ रांची के डोरंडा थाने में FIR दर्ज कराई गई है। आरोप है कि सरयू राय ने ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया है। आईपीसी की धारा 409/379/411/120B &420 के तहत केस दर्ज किया गया है। विधायक ने झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ कोविड प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कार्रवाई की मांग की गई थी।

मामले में अनियमितता का खुलासा करने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के आधिकारिक स्रोत को लेकर विधायक को चुनौती दी गई है। इससे पहले मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले पर सरयू राय को नोटिस भेज माफी मांगने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी लेकिन सरयू राय ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।

नोटिस की मियाद खत्म होते ही मंत्री ने जमशेदपुर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर किया जाए। इसके बाद इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है।

Source : Dainik Bhaskar

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