हजारीबाग जिला में नई उत्पाद नीति के क्रियान्वयन के कारण आज खुदरा उत्पाद की दुकानें रहेगी बंद
“झारखंड उत्पाद(झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन) नियमावली, 2022” में वर्णित प्रावधानों के अनुसार माह मई 2022 से नई व्यवस्था के तहत जेएसबीसीएल के खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारंभ किया जाना है।
नई उत्पाद नीति के क्रियान्वयन के क्रम में खुदरा उत्पाद दुकानों में सभी प्रकार की व्यवस्था यथा उपस्कर, मदिरा के पर्याप्त स्कंध आदि की सुचारूरूपेण व्यवस्था हेतु पर्याप्त समय की आवश्यकता है। 1 मई से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन होने से यह संभावना है कि दुकानों में पर्याप्त मात्रा में मदिरा के स्कंध का संचयन पूर्वाहन 10.00 बजे तक नहीं हो सके। ऐसी परिस्थिति में दुकानों में अनावश्यक भीड़ होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इस बाबत उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नैंसी सहाय ने 1 मई को हजारीबाग जिला में “झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन) नियमावली, 2022″ के नियम 14(i) में वर्णित प्रावधानों एवं झारखंड उत्पाद अधिनियम 26 (i) का प्रयोग करते हुए खुदरा उत्पाद दुकानों को बंद रखने हेतु सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग को निदेशित करते हुए इस संबंध में अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
Source : IPRD Hazaribagh