
झारखंड के लोहरदगा जिले में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के छह दोषियों को लोहरदगा सिविल कोर्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने यह सजा सुनाई। दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना भंडरा थाना क्षेत्र के जमगाई गांव की है, जहां टाइगर उरांव उर्फ सुमित उरांव ने अपने छह साथियों के साथ नाबालिग को बर्थडे पार्टी के बहाने ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था।
अदालत का फैसला
20 सितंबर 2020 की देर रात हुई इस वारदात में टाइगर उरांव और उसके छह साथियों ने मिलकर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकली, लेकिन दोषियों ने उसे ढूंढकर फिर से दुष्कर्म किया। लोहरदगा सिविल कोर्ट ने सभी छह दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। यह सजा डिस्ट्रिक्ट जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत से सुनाई है।
पीड़िता को मिला न्याय
लोहरदगा की अदालत ने दोषियों को उम्रकैद के साथ-साथ बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी – बीरेंद्र उरांव, अमित उरांव, बिलेन्द्र उरांव, विशाल भगत, चन्द्रशेखर उरांव, टाइगर उरांव – पहले से ही जेल में बंद हैं। सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता ने कहा कि उसे कोर्ट से न्याय मिला है।


