एक महीने के भीतर राहुल गांधी को खाली करना होगा सरकारी बंगला, संसद सदस्यता रद्द होने के बाद नोटिस जारी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस दिया गया. संसद सदस्यता जाने के बाद लोकसभा की हाउस कमेटी ने ये नोटिस जारी किया है. राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं. राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा. नोटिस के मुताबिक डिसक्वालिफिकेशन के एक महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना है.
दरअसल, सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को ‘मोदी सरनेम’ से संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया था और दो साल कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. अधिसूचना में कहा गया कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है.
बंगला खाली करने का नोटिस जारी होने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये राहुल गांधी के प्रति बीजेपी की नफरत को दर्शाता है. नोटिस दिए जाने के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए, व्यक्ति उसी घर में रहना जारी रख सकता है. 30 दिनों की समयावधि के बाद कोई व्यक्ति बाजार दरों पर किराए का भुगतान करके उसी घर में रहना जारी रख सकता है. राहुल गांधी जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी में आते हैं.



