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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थायी नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त.

इंचार्ज मेंबर सेक्रेटरी को नोटिस, 20 नवंबर तक मांगा जवाब.

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थायी मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। अदालत ने इस दौरान इंचार्ज मेंबर सेक्रेटरी राजीव लोचन बक्शी और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सभी पक्षों से 20 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है। याचिका में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी पद पर स्थायी नियुक्ति की मांग की गई है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस पद को नियमों के अनुसार स्थायी रूप से भरा जाना चाहिए। इसके बावजूद बोर्ड में लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था के तहत काम कराया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 2021 से इस पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। इसके बजाय अधिकारियों को अस्थायी रूप से जिम्मेदारी देकर काम चलाया जा रहा है। प्रार्थी ने इस व्यवस्था को समाप्त कर नियमित नियुक्ति करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण पद पर स्थायी अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है। इसी मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने मामले में संबंधित पक्षों से जवाब मांगकर सुनवाई आगे बढ़ाई है।

याचिका में कहा गया है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी का पद नियमों के तहत स्थायी रूप से भरा जाना चाहिए। लेकिन वर्ष 2021 से अब तक इस पद पर अस्थायी व्यवस्था जारी है। प्रार्थी ने अदालत से बोर्ड में स्थायी मेंबर सेक्रेटरी नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। गुरुवार की सुनवाई के बाद अब सभी की नजर 23 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर है।

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