रांची : राजधानी में बिना Municipal Trade License के संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की जांच में कई कोचिंग संस्थान बिना जरूरी अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करते मिले। कार्रवाई के पहले चरण में 20 संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम ने नोटिस के साथ संबंधित संस्थानों को तीन दिनों का समय दिया है। इस अवधि में संस्थानों को वैध Municipal Trade License प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। निगम ने परिसर में रखी सामग्री और प्रचार सामग्री हटाने को भी कहा है। निर्धारित समय में नियमों का पालन नहीं करने पर संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई होगी। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, शहर में करीब 1,364 शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं। इनमें लगभग 831 कोचिंग संस्थान शामिल हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ 68 संस्थानों के पास वैध Municipal Trade License पाया गया है।
जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कई संस्थानों को नोटिस दिया गया है। इनमें Amaans Motion Academy और Clat Prep शामिल हैं। इसके अलावा Newton Tutorials, Pathshala और Career Foundation को भी नोटिस जारी हुआ है। MS Learning Resources Pvt. Ltd. और Dezine Quest को भी कार्रवाई की सूची में रखा गया है। M.B.A Achievers और Gravity Education को निगम ने नोटिस दिया है। National CLAT Academy और Master Minds को भी नोटिस जारी किया गया है। Pages Library, The Black Board और AK Academy को भी नोटिस मिला है। Dcube Classes Hinoo समेत कुल 20 संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। निगम ने सभी संबंधित संस्थानों को निर्धारित अवधि में आवश्यक अनुमति लेने का निर्देश दिया है। नोटिस के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई केवल इन 20 संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगी। शहर में संचालित अन्य कोचिंग संस्थानों की भी जांच की जाएगी। बिना वैध Municipal Trade License वाले संस्थानों की पहचान की जा रही है। व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले संस्थानों के लिए Trade License लेना जरूरी है। निगम के अनुसार, सभी संबंधित संस्थानों को नियमों का पालन करना होगा। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी। तीन दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद निगम की टीम दोबारा निरीक्षण कर सकती है। वैध अनुमति नहीं मिलने पर संबंधित संस्थान को सील किया जा सकता है। निगम ने संस्थानों को कार्रवाई से बचने के लिए समय पर नियमों का पालन करने को कहा है। नगर निगम का अभियान आगे भी जारी रहने की बात कही गई है।



