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चारा घोटाला मामले में सीबीआई को आठ सप्ताह.

हाईकोर्ट ने दस्तावेज जुटाने का दिया निर्देश.

रांची : चारा घोटाला के आरसी 20/1996 मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत कई सजायाफ्ता आरोपियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की गई। न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने सीबीआई को जरूरी दस्तावेज हासिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि उसके पास मामले से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। सीबीआई ने दस्तावेज हासिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को आठ सप्ताह के भीतर दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होना जरूरी है। सीबीआई को रजिस्ट्री से सभी आवश्यक दस्तावेज हासिल करने होंगे। इसके बाद मामले की आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत कुल 53 याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

इन याचिकाओं में लालू प्रसाद यादव के अलावा संजय सिन्हा का नाम भी शामिल है। डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद भी इस मामले के याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। महिंदर सिंह बेदी और सुनील गांधी से जुड़ी याचिकाएं भी अदालत के समक्ष हैं। डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद और डॉक्टर बृज नारायण शर्मा की याचिकाएं भी इसमें शामिल हैं। अजय कुमार सिन्हा और विजय कुमार मल्लिक ने भी हाईकोर्ट का रुख किया है। सत्येंद्र कुमार मेहरा और रविंद्र कुमार मेहरा की याचिकाएं भी मामले का हिस्सा हैं। रवि कुमार सिन्हा और राजन मेहता से संबंधित याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। विद्यासागर निषाद और सुशील कुमार के नाम भी याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। डॉक्टर गया प्रसाद त्रिपाठी समेत अन्य लोगों ने भी अदालत में याचिका दाखिल की है। सभी याचिकाओं में अलग-अलग पक्षों की ओर से राहत की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान दस्तावेजों की उपलब्धता मुख्य मुद्दा रही। सीबीआई के पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण अदालत ने समय दिया है।

अदालत के निर्देश के बाद अब सीबीआई को रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज हासिल करने होंगे। इसके लिए कोर्ट ने आठ सप्ताह की समय सीमा तय की है। दस्तावेज मिलने के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। चारा घोटाला से जुड़े इस मामले में लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही है। आरसी 20/1996 भी चारा घोटाला से जुड़े मामलों में शामिल है। इस मामले में कई आरोपियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई से मामले की तैयारी पूरी करने को कहा है। दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद याचिकाओं पर आगे सुनवाई की जाएगी। फिलहाल अदालत ने सीबीआई को दस्तावेज जुटाने का समय दिया है। आठ सप्ताह की अवधि पूरी होने के बाद मामले की अगली कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद मामले की सुनवाई फिलहाल दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर केंद्रित रहेगी। हाईकोर्ट के अगले आदेश पर मामले की आगे की दिशा तय होगी।

 

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