रांची हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। यह मामला पाकुड़ और गोड्डा जिलों से जुड़ा है। कोर्ट ने ग्रेड वन का लाभ देने को कहा है। यह लाभ नियुक्ति तिथि से लागू होगा। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने आदेश दिया। प्रार्थी भीम सिंह सहित अन्य ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले का निष्पादन कर दिया। वकीलों ने कोर्ट में विस्तृत पक्ष रखा। उन्होंने सरकारी संकल्प की जानकारी दी। इसमें कार्यरत शिक्षकों को लाभ दिया गया था।
सेवानिवृत्त शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया था। इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वकीलों ने बताया कि पहले भी ऐसा मामला आया था। कोर्ट ने उस कंडिका को रद्द कर दिया था। सभी शिक्षकों को समान लाभ देने की बात कही गई थी। सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। लेकिन दोनों जगह सरकार को राहत नहीं मिली। इसके बावजूद लाभ लागू नहीं हुआ। इससे शिक्षकों में नाराजगी थी।
प्रार्थियों ने कहा कि प्रशिक्षण सरकार की जिम्मेदारी थी। उन्हें समय पर प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। इसलिए लाभ में देरी हुई थी। उन्होंने खुद से प्रशिक्षण लिया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना। पहले के फैसले को आधार बनाया गया। कोर्ट ने 6 सप्ताह की समय सीमा तय की। सरकार को लाभ देने का निर्देश दिया गया। इससे शिक्षकों को राहत मिली है। अब उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



