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चुनाव में Mukhtar के बेटे के काफिला निकालने का मामला, हाई कोर्ट ने Abbas Ansari की अर्जी पर सुरक्षित रखा फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की अर्जी पर बहस पूरी हुई। इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी थी। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहित उल्लंघन का मऊ के दक्षिण टोला में एफआईआर दर्ज हुई थी।

फाइल फोटो

यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ में विचाराधीन है। इस याचिका में चार्जशीट और आगे की कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई है। अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए गाड़ियों का काफिला निकाला।

पूछने पर उन गाड़ियों की चुनाव प्रचार के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। 12 फरवरी 2022 को इस मामले में अब्बास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि याची के खिलाफ सियासत के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

इस मामले में कहा गया कि याची ने गाड़ियों का काफिला नहीं निकाला। वह तो केवल जनसंपर्क अभियान पर थे। जिन गाड़ियों को प्रचार में ले जाने की अनुमति दी गई थी, उसी को ले जाया गया था। जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच अपने फैसला सुरक्षित किया।

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