रांची में दहेज हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला आया है। वर्ष 2021 के इस मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया गया है। अदालत ने पति, सास, ससुर और देवर को दोषी माना है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने यह निर्णय सुनाया। दोषियों में शीतल साहू, शीला देवी, रामचंद्र साहू और सुजीत साहू शामिल हैं। इस मामले में सजा पर गुरुवार को सुनवाई होगी। घटना नारकोपी थाना क्षेत्र के खुखरा कोलपारा गांव की है। उस समय यह मामला काफी चर्चा में रहा था। अब कोर्ट के फैसले से न्याय की उम्मीद बढ़ी है। परिवार को राहत मिलने की संभावना है।
मृतका श्वेता रानी को ससुराल में परेशान किया जाता था। दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। परिवार के लोगों द्वारा मारपीट की जाती थी। 6 अक्टूबर 2021 को एक फोन कॉल आया था। इसमें बताया गया था कि श्वेता घर से चली गई है। इसके बाद परिवार वाले गांव पहुंचे। उन्होंने श्वेता की तलाश शुरू की। कुछ दूरी पर कुएं से शव बरामद हुआ। यह घटना बेहद दर्दनाक थी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।
मृतका के भाई ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में मामले की सुनवाई चली। बीच में समझौते की भी बात हुई थी। लेकिन मामला आगे बढ़ता रहा। अब अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया है। यह फैसला समाज के लिए एक संदेश है। दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। अब सजा का इंतजार किया जा रहा है। यह मामला न्याय प्रणाली पर भरोसा बढ़ाता है।



