झारखंड में महाशिवरात्रि के बाद होली पर भी संकट, कई जिलों में 144 की धारा लागू

झारखंड में पलामू जिले के पाठ्य मंडल में महाशिवरात्रि के दौरान संप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त आगामी होली तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. इस कस्बे में 15 फरवरी को दो समुदायों के बीच हुए सांप्रदायिक संघर्ष के बाद उसी दिन से निषेधाज्ञा लागू है. इस हिंसा के संबंध में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. मेदिनीनगर के अनुमंडलीय दंडाधिकारी एसडीएम राजेश कुमार साहनी स्थानीय संवाददाताओं को सोमवार को बताया कि 8 मार्च तक पांकी में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. निषेधाज्ञा तभी हटाई जाएगी जब स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह तसल्ली हो जाएगी कि अब इसकी जरूरत नहीं है
उन्होंने कहा, ‘‘निषेधाज्ञा होली के बाद हटाए जाने की उम्मीद है.’’ साह ने कहा कि निषेधाज्ञा में ढील दे दी गयी है और बाजार, स्कूलों को खोलने की अनुमति है. फिर भी एक साथ चार से अधिक लोगों के जमा होने पर पूरी तरह रोक है. उन्होंने कहा कि ऐसा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है.



