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दिल्ली में पटाखा बैन: जहां रोक नहीं उस राज्‍य में चले जाइए… सुप्रीम कोर्ट ने BJP सासंद से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें सरकार ने दिल्ली में पटाखे के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और पटाखे चलाने पर बैन लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पटाखे पर पूरी तरह से बैन कर दिया है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना व जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा कि हम इस फैसले में दखल नहीं देंगे। अगर सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाया है तो कंप्लीट बैन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप पटाखे चलाना चाहते हैं तो दिल्ली से बाहर दूसरे राज्य जाएं जहां पटाखों पर बैन नहीं है।

मनोज तिवारी की दलील पर क्‍या बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में मनोज तिवारी के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल सांसद हैं और वह अपने इलाके के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं और कोर्ट ने खुद ही ग्रीन फायर क्रैकर की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि आपको लोगों को समझाना चाहिए कि वह पटाखे न चलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी के वकील से यह भी कहा कि यहां तक कि आपको चुनाव जीतने पर भी पटाखे नहीं चलाना चाहिए। जीत को सेलेब्रेट करने के और भी तरीके हो सकते हैं।

नहीं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार ने जहां पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, इसका मतलब पूर्ण प्रतिबंध है। लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। यदि आपको पटाखे जलाने हैं तो उन राज्यों में जाएं जहां कोई प्रतिबंध नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट

दिल्‍ली में सभी तरह के पटाखों पर बैन

दिल्ली सरकार ने सभी तरह के पटाखे पर बैन का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने 11 सितंबर को फैसला लिया और कहा है कि दिल्ली में पटाखे चलाने, स्टोर करने और निर्माण आदि पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि सर्दी में पटाखे से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए यह बैन किया गया है।

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